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पीएम मोदी को मूंछ और राहुल को पूंछ का बाल बताने वाले तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

पीएम मोदी को मूंछ और राहुल को पूंछ का बाल बताने वाले तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

रांची। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को झारखंड हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान के मामले में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दंडात्‍मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। 
ज्ञात हो कि नरेंद्र तोमर के खिलाफ धनबाद की एक निचली अदालत में मामला दर्ज कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस शिकायत को निरस्‍त करने को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दी है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र तोमर ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल बताया था और राहुल गांधी को पूंछ का बाल। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ था। 
धनबाद निवासी मोहम्‍मद कलाम आजाद नामक शख्‍स ने उनके इस बयान के खिलाफ धनबाद कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब केंद्रीय मंत्री ने इस शिकायत को निरस्‍त करवाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर की अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया। मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी 2022 को होगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता कलाम आजाद की ओर से धनबाद अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था, लेकिन न्यायिक दंडाधिकारी ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। 
 

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