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पहले 100 करोड़ का मानहानि केस और अब एसी-एसटी एक्ट में शिकायत

पहले 100 करोड़ का मानहानि केस और अब एसी-एसटी एक्ट में शिकायत

नई दिल्ली । आर्यन खान केस में हर दिन अलग-अलग आरोपों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव के वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एसी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले वानखेड़े फैमिली ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे  हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है, जिस पर उन्हें आज जवाब दाखिल करना है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव के वानखेड़े ने ओशिवारा के अस्टिट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त के पास महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कथित तौर पर अपने परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। वानखेड़े फैमिली की मांग है कि मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई क्षेत्रीय इकाई निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। न्यायमूर्ति जामदार ने कहा, 'आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें। यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं।' उन्होंने वादी (ध्यानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया। ध्यानदेव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने अदालत से कहा कि प्रतिवादी (मलिक द्वारा) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं , जिस पर फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है जो और भी अपमानजक होती है। शेख ने दलील दी, ''आज सुबह, प्रतिवादी ने समीर वानखेड़े की साली के खिलाफ एक ट्वीट किया।
 

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