नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तरां और पबों में हर्बल हुक्का के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए कहा कि आजीविका की कीमत पर कोविड-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कई रेस्तरां और बार द्वारा हर्बल स्वाद वाले हुक्का की बिक्री या सेवा पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहीे जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि यह भी उल्लेख किया कि अधिकारियों द्वारा पहले से ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भरोसा देने के बाद कि वे हर्बल हुक्का परोसते समय कोविड-19 निमयों का सख्ती से पालन करेंगे। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि वह एक अंतरिम राहत के रूप में अनुमति दे रही है। जस्टिस पल्ली का यह आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा एक हलफनामा दाखिल करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) को हर्बल हुक्का की सेवा में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 स्थिति में किसी भी बदलाव के मामले में प्रतिवादी को अदालत जाने के लिए स्वतंत्र होगी। अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर अन्य रेस्तरां और बार कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति के लिए उससे संपर्क करते हैं तो इस पर निर्णय लें।
रीजनल नार्थ
दिल्ली में रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का बेचने की इजाजत