मुंबई । मुंबई की एक अदालत ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब मुंबई पुलिस उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया सहित सभी संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यदि वो 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी।
ज्ञात रहे कि गत 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमबीर सिंह, पांच अन्य पुलिसकर्मियों और दो अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपितों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11.92 लाख रुपये की उगाही की।
मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग सका है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पर अब कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है।
परमबीर सिंह ने मुंबई के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर हस्तक्षेप करने और हर महीने 100 करोड़ रुपये तक की जबरन वसूली करने के लिए पुलिस का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
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कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की अनुमति दी