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संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने वाले निजी सदस्य विधेयक को पेश करने से रोका गया 

संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने वाले निजी सदस्य विधेयक को पेश करने से रोका गया 

नई दिल्ली । विपक्षी सांसदों ने आज भाजपा सांसद के जे अल्फोंस द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने वाले एक निजी सदस्य विधेयक को पेश करने पर रोक लगा दी।
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शुरू में विधेयक को पेश करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में राजद सांसद मनोज झा और एमडीएमके के वाइको के विरोध के बाद आम सहमति बनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जब अपर हाउस लंच के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य के लिए इकट्ठा हुआ, तो  अल्फोंस को संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (प्रस्तावना का संशोधन) को सदन में पेश करने के लिए बुलाया गया। उपसभापति ने इसे पेश करने की अनुमति दी, तो  झा और  वाइको ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस तरह के मसौदा कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
हालांकि, उपसभापति ने कहा कि इस तरह के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसका विरोध करते हुए झा ने कहा कि विधेयक प्रस्तावना में संशोधन के बारे में है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अल्फोंस ने बिल पर बोलने के लिए अनुमति मांगी। उपसभापति ने अनुमति देने से इंकार कर दिया।
नियमों का हवाला देते हुए झा ने कहा कि ऐसे बिल संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिशों के अधीन हैं।
इसका जवाब देते हुए उपसभापति ने  झा से कहा कि उन्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा, "इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं। यह सदन को तय करना है न कि मुझे।"
गतिरोध को देखते हुए, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अध्यक्ष को अपना निर्णय सुरक्षित रखने और बाद में निर्णय देने का सुझाव दिया। इस पर सहमति जताते हुए उपसभापति ने कहा, ''अगर यह सदन की राय है, तो हम इसे सुरक्षित रखते हैं।''
 

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