YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन

सीबीएसई की कक्षा 12वीं के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 

सीबीएसई की कक्षा 12वीं के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। उन छात्रों ने जिन्हें या फेल घोषित कर दिया गया या सुधार परीक्षा में बहुत कम अंक मिले उन छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।याचिका में सीबीएसई को निर्देश जारी करने की मांग की गई कि वह मूल परिणाम को रद्द न करें, जिसमें उन्हें पास किया गया था।अधिवक्ता ममता शर्मा ने पीठ से कहा कि मुद्दा उन छात्रों का है, जिन्हें कम अंक मिले और एक बार और परीक्षा का प्रयास किया है, उन्हें अपनी मूल मार्कशीट बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।जस्टिस खानविलकर ने कहा कि सीबीएसई ने कहा है कि वे खुली आंखों से परीक्षा में शामिल हुए हैं।
जज जस्टिस खानविलकर और जज जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा, ‘जहां तक फार्मूले का सवाल है, हम इस बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अंतिम हो चुकी है।शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सीबीएसई द्वारा तैयार की गई योजना में निर्धारित अनुपात पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे शीर्ष अदालत की मंजूरी मिल गई है और पुनर्विचार के लिए इसी तरह की दलीलें पहले खारिज कर कर दी गई थीं।पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में प्राधिकार के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाएंगे और उस पर निर्णय अंतिम रूप दी गई योजना के तहत उसके गुणदोष के आधार पर लिया जाएगा।
पीठ ने कहा, ‘दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं को अंकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से योजना या उसमें निर्धारित अनुपात को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।इस बरकरार रखा गया है और पिछले आदेशों में इसे अदालत की मंजूरी मिल चुकी है।पीठ ने कहा कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए।
 

Related Posts