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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र द्वारा दस्तावेज मांगे जाने का विरोध किया 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र द्वारा दस्तावेज मांगे जाने का विरोध किया 

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित फोन टैपिंग को लेकर दर्ज एक मामले के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ दस्तावेज मांगे जाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है और इसे "अस्पष्ट और अस्थिर" करार दिया है।
मुंबई के बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के खुफिया विभाग की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से फोन टैप करने और कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
फोन की कथित टैपिंग तब हुई जब आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने राज्य के खुफिया विभाग का नेतृत्व किया, जिससे हंगामा हुआ, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में पार्टियों ने आरोप लगाया कि शुक्ला ने बिना अनुमति के फोन टैप किया।
गृह मंत्रालय ने वकील श्रीराम शिरसत के माध्यम से शुक्रवार को अपने जवाब में कहा कि अक्टूबर में महानगर अदालत में महाराष्ट्र सरकार का आवेदन यह निर्दिष्ट करने में विफल रही कि उसे कौन सा दस्तावेज चाहिए और किससे।
इससे पहले, शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया था कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्रमाणित करने के लिए कुछ फोन नंबरों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी थी।
 

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