सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने राज्यसभा की दो सीटों पर एक बेलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की थी। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबतलब किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि नियमित चुनाव ही एक बेलेट पेपर पर कराए जाते हैं। जबकि उपचुनाव अलग अलग कराए जाते हैं। यह सिलसिला नया नहीं बल्कि पिछले 57 सालों से चला आ रहा है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए राज्यसभा चुनाव के बाद गुजरात हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अमित शाह और स्मृति ईरानी के इस्तीफे से गुजरात में राज्यसभा की दो सीटें रिक्त हुई हैं। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से और स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई हैं।
गौरतलब है चुनाव आयोग ने गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों पर 5 जुलाई को होनेवाले उपचुनाव अलग अलग बेलेट पेपर कराने का ऐलान किया था। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 61 वोट की जरूरत है और कांग्रेस के 71 विधायक हैं। वहीं भाजपा का विधानसभा में संख्या 100 है। यदि एक बेलेट पर चुनाव होता तो एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती। लेकिन अलग अलग बेलेट पेपर पर चुनाव कराने से संख्याबल के आधार पर दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाना तय है।
नेशन
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका, राज्यसभा की दो सीटों पर अलग अलग होंगे चुनाव