नई दिल्ली । दिल्ली में अब नए वाहनों के रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी) के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नही पड़ेगी। दिल्ली परिवहन विभाग के आदेशानुसार अब वाहन खरीदने के तुरंत बाद डिलर आरसी प्रिंट करके ग्राहकों को सौंप देंगे। इससे लोगों को काफी रहत मिलेगी। आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राणा मोटर्स जाकर आरसी प्रिंटिंग की इस सुविधा का निरीक्षण किया और एक ग्राहक को नई आरसी सौंपी। निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री के साथ परिवहन कमिश्नर आशीष कुंद्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थें।
उल्लेखनीय है की दिल्ली परिवहन विभाग ने इसी वर्ष मार्च में (साउथ जोन में) नए वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलरों द्वारा आरसी की छपाई के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस तरह से प्रिंटेड पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी और इसके बाद सितंबर 2021 तक इस सेवा को पूरी दिल्ली में विस्तारित कर दिया गया था।
वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए नए क्यूआर कोड-आधारित स्मार्ट कार्ड में मालिक का नाम सामने की तरफ छपा होता है जबकि माइक्रोचिप और क्यूआर कोड कार्ड के पीछे एम्बेड किया रहता है । क्यूआर आधारित स्मार्ट कार्ड वाहन पंजीकरण से सम्बंधित सभी जानकारी को वेब आधारित डेटाबेस- सारथी और वाहन के साथ जोड़ने और एकीकृत करने में सक्षम है। क्यूआर कोड स्मार्ट कार्ड को देश भर में लागू किया जा रहा है। क्यूआर कोड रीडर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जिससे कार्ड में स्टोर्ड जानकारी को आसानी से रीड किया जा सकता है। ये नए कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, या पॉली कार्बोनेट से बने होंगे जिनसे इनका टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सकेगा । क्यूआर कोड स्मार्ट कार्ड में सुरक्षा फीचर के रूप में भी कार्य करता है।
दिल्ली में 263 डीलर हैं जो अपने डीलर प्वाइंट पर आरसी की छपाई की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से परिवहन विभाग पहले ही स्व-पंजीकरण डीलरों के माध्यम से 1,44,395 आरसी जारी कर चुका है। दिल्ली में हर साल करीब 6 लाख नए वाहन पंजीकृत होते हैं और आरसी प्रिंटिंग की इस नई वयवस्था से खरीदारों को अब अपनी आरसी प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा या उन्हें आरटीओ के पास नहीं जाना होगा । यह सेवा जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आधिकारिक तौर पर जनता को समर्पित की जाएगी।
जोनल डीसी डीलर पॉइंट्स को एक यूनिक होलोग्राम नंबर के साथ रिक्त आरसी जारी करेंगे। जोनल डीसी द्वारा जारी इस रिक्त आरसी में ही डीलर आरसी प्रिंट कर पाएंगे। इससे आरसी में छेड़छाड़ और डुप्लीकेशन की सम्भावना भी नहीं होगी। वाहन पंजीकरण की डेटा प्रविष्टि, सत्यापन और अनुमोदन डीलर की ओर से किया जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल, ई-साइन सुविधा सभी आधार आधारित होगी। स्व-पंजीकरण डीलर संबंधित डीटीओ को साप्ताहिक आधार पर वाहन पंजीकरण फाइलें जमा करेंगे। डीलर प्वाइंट पर आरसी प्रिंट करने के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली में हमने सार्वजनिक सेवा को जितना सरल बनाया है वैसा अभी तक किसी अन्य राज्य में नहीं है। यह वास्तव में फेसलेस सेवाओं का एक विस्तार है जिसे हमने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था, जिसका पहले ही लाखों दिल्लीवासी लाभ उठा चुके हैं और अन्य राज्यों में इसे दोहराया जा रहा है। दिल्लीवासियों को पहले डीलर पॉइंट और आरटीओ दोनों पर अपने वाहनों को समय पर पंजीकृत कराने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था लेकिन अब एक खरीदार को वाहन के साथ-साथ अपनी आरसी भी मिल जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास सख्त नियामक प्रावधान हैं कि किसी भी उपभोक्ता को इन आरसी की छपाई के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाया जाए। पहले जहाँ आरसी के लिए महीनो इंतज़ार करना पड़ता था वहीँ अब वाहन खरीदते समय ही मौके पर आरसी मिल जाएगा।"
रीजनल नार्थ
अब नहीं करना होगा वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए महीनो इंतज़ार, वाहन खरीदते ही डिलर तुरंत दे देंगे प्रिंटेड आरसी