नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया है। अब इससे प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूपी और राजस्थान सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि निर्माण मजदूरों को मुआवजा दिया जा रहा है। दोनों सरकारों ने हलफनामा दाखिल किया है। यूपी और राजस्थान की सरकारों का कहना है कि काम बंद होने से खाली हुए कामगारों की पहचान कर ली गई है। उनका सत्यापन और वितरण प्रक्रिया जारी है।
यूपी सरकार ने कहा है कि वो इस श्रेणी के मजदूरों को एक हफ्ते के एक हजार रुपये देने की प्रक्रिया में है। जबकि राजस्थान सरकार ने बताया 196 खाली हुए मजदूरों की पहचान की गई है। जिन्हें राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है।
ज्ञात रहे कि 10 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और राजस्थान को निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान निर्माण मजदूरों के वेतन पर पहले के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया था। जिसमें कहा गया था इस अवधि के लिए मजदूरों को राज्य न्यूनतम वेतन दें। दोनों राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं करने की शिकायतें मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था।
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उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने निर्माण कार्य बंद कराये, मजदूरों को मुआवजा देने की कवायद शुरू