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एमेजान पर 202 करोड़ का जुर्माना

एमेजान पर 202 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट ‎लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे को दो वर्ष पहले दी गई मंजूरी निलंबित कर दी। आयोग ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच घरेलू कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष ई-वाणिज्य कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल फ्यूचर समूह के रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) के साथ प्रस्तावित 24,713 करोड़ रूपए के समझौते के बाद दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई और इसी की पृष्ठभूमि में फ्यूचर समूह ने सीसीआई के समक्ष शिकायत की थी। आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि उक्त मंजूरी कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी। कुछ उल्लंघनों का हवाला देते हुए सीसीआई ने कहा कि इनके पीछे अमेजन द्वारा समझौते के उद्देश्य और इसकी वास्तविक क्षमता को दबाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे। इसके साथ ही आयोग ने अमेजन पर दो करोड़ रूपए का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा सौदे की आवश्यक शर्तों के बारे में जानकारी देने में विफल रहने पर अतिरिक्त 200 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।
 

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