बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को मानहानि के मुकदमे से राहत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जो दर्शाता हो कि आरोप लगाने वाला गंगूबाई के परिवार का सदस्य है। इसलिए कार्यवाही रद्द करने का आवेदन स्वीकार किया गया है। आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली व अन्य के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह मेकर्स को आपराधिक मानहानि मुकदमे से अंतरिम राहत दी गई। एक साल पहले मुंबई की माफिया क्वीन और वहां के एक मशहूर वेश्यालय की मालकिन रही गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर बनी फिल्म को लेकर उनके दत्तक पुत्र बाबूजी रावजी शाह ने हुसैन जैदी ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शाह का आरोप था कि जबसे फिल्म के पोस्टर्स और प्रोमो आए हैं, तबसे उनके इलाके के लोग न केवल उन्हें, बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी 'वेश्या के परिवार वाले' कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं।