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कमर्शियल पायलट बनने के लिए 200 घंटे की उड़ान जरूरी नहीं

कमर्शियल पायलट बनने के लिए 200 घंटे की उड़ान जरूरी नहीं

केंद्र सरकार ने पायलट लाइसेंस के नियमों में संशोधन किया है। एयरक्राफ्ट रूल्स 37 मैं किए गए संशोधन के बाद अब ऐसे पायलटों को भी कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल सकेगा। जिन्होंने पिछले कोई उड़ान ना भरी हो। अभी 5 साल में कम से कम 200 घंटे की उड़ान का अनुभव होने पर ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया जाता था । किंतु अब संशोधन के पश्चात यदि किसी के पास पायलट का लाइसेंस है। पिछले 5 वर्षों में उसने एक भी उड़ान नहीं भरी है । उसके बाद भी उसे कमर्शियल पायलट मानकर उड़ान की अनुमति होगी।

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