रांची सिविल कोर्ट से गुरुवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झटका लगा है । 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने याचिका को किया। न्यायालय ने विगत 19 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था और फैसला के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित की गई थी।
34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला का यह मामला साल 2010 का है। बंधु तिर्की पर मंत्री पद और नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के वरीय उपाध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है।
नेशन
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका खारिज