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सीबीआई ने पर्ल पोंजी योजना मामले में 27 के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दाखिल की

सीबीआई ने पर्ल पोंजी योजना मामले में 27 के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली । देश के सबसे चर्चित 60,000 करोड़ रुपए की पर्ल पोंजी योजना के ममाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बढ़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तीन निजी कंपनियों सहित 27 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की है। आरोपियों ने देशभर में विभिन्न निवेश योजनाओं को अवैध रूप से संचालित करके, बिना किसी वैधानिक अनुमोदन के उन्हें धोखा देने के इरादे से निवेशकों को धोखा दिया। सीबीआई ने हाल ही में इस संबंध में 11 लोगों को चंडीगढ़, कोलकाता और भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने पहले पर्ल ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसने कथित तौर पर देश भर में लगभग 5 करोड़ निवेशकों से विभिन्न निवेश योजनाओं को अवैध रूप से संचालित करके, बिना किसी वैधानिक के लगभग 60,000 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। अनुमोदन, उन्हें धोखा देने के इरादे से।
आरोपियों ने निवेशकों को लुभाने के लिए जमीन की गारंटी दी थी। लोगों से कहा गया कि निवेश करने पर उन्हें 12.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। उन्हें उनके निवेश की मुफ्त दुर्घटना बीमा और आयकर मुक्त परिपक्वता की पेशकश की गई थी। आरोपियों ने निवेशकों से यह भी वादा किया था कि वे जो जमीन खरीद रहे हैं उसका मूल्य तेजी से बढ़ेगा। बाद में पूछताछ के आधार पर पर्ल्स ग्रुप की इन दो प्रमुख कंपनियों के सुश्री पीजीएफ लिमिटेड, सुश्री पीएसीएल लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू और अन्य निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान, निर्मल सिंह भंगू, सुखदेव सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य और गुरमीत सिंह को जनवरी 2016 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अप्रैल 2016 में सीबीआई ने उनके खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने देशभर में मौजूदा बाजार दर पर 1.85 लाख करोड़ रुपए की निर्मल सिंह भंगू की संपत्तियों की पहचान की थी। आरोपी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में भी निवेश किया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली पर्ल ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे। आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब को भी पर्ल ग्रुप द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। सीबीआई ने बुधवार को इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर उन्हें सजा दी जाएगी। अदालत ने आरोपपत्र स्वीकार कर लिया है और अगली तारीख तय की है जहां संज्ञान लेने के बाद आरोपी को तलब किया जाएगा।
 

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