मुंबई, । महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर अब राज्य सरकार सख्ती लागू करने के मूड में है. राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. यह नाइट कर्फ्यू 10 जनवरी से प्रभावी होगा. इस दौरान एक साथ 5 से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. वहीं बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित हो सकेंगे. सरकार ने यह कदम कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उठाया है. स्कूल कॉलेज सरकार के पहले के आदेश के अनुसार 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त सरकार ने अपनी गाइडलाइन में निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन के सफर पर फिलहाल सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है. आपको बता दें कि स्विमिंग पूल, टूरिस्ट प्लेस और जिमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इस दौरान लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी तेज हो जाता है. यही वजह है कि सरकार ने इन सभी गतिविधियों पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है. जिससे राज्य में फैल रहे संक्रमण पर लगाम कसी जा सके. शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 40 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें अकेले मुंबई में कोरोना केस 20 हजार को पार कर गए हैं. जिसके बाद राज्य सरकार को नई पाबंदी लगानी पड़ी है.
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कोरोना बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू, बंद रहेंगे जिम और सैलून - मुंबई लोकल ट्रेन के सफर पर फिलहाल पाबंदी नहीं