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 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं

 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'बच्चों और किशोरों (18 वर्ष से कम) में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश में कहा है कि पांच साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें कहा गया है कि माता-पिता की सीधी देखरेख में छह-11 के बच्चे सुरक्षित और उचित तरीके से मास्क का उपयोग कर सकते हैं।' सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है। यदि स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें नैदानिक ​सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुराक कम करते जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। हाल में संक्रमण के मामलों खासकर ओमिक्रोन स्वरूप के कारण मामलों में वृद्धि के मद्देनजर विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण होने वाली बीमारी कम गंभीर है। हालांकि, महामारी की लहर के कारण सावधानीपूर्वक निगरानी की जरूरत है। दिशा-निर्देश में संक्रमण के मामलों को लक्षण विहीन, हल्के, मध्यम और गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया। मंत्रालय ने कहा कि बिना लक्षण वाले और हल्के मामलों में उपचार के लिए एंटीमाइक्रोबियल्स या प्रोफिलैक्सिस की सिफारिश नहीं की जाती है।
 

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