नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक चुनावी तोहफे देने का वादा करने पर रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि अनुचित तरीके से मतदाताओं का राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले इस तरह के लोकलुभावन कदमों पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन होता है। निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उन राजनीतिक दलों को अपंजीकृत कर दिया जाए या उनके चुनाव चिह्न जब्त कर लिए जाएं, जो अतार्किक चुनावी तोहफे देने का वादा करते हैं।
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को तर्कसंगत निवारक उपाय करना चाहिए। याचिका के जरिए शीर्ष न्यायालय से यह घोषित करने का आग्रह किया गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक चुनावी तोहफे देने का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर प्रदान करने के नियम को बिगाड़ता है और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को दूषित करता है।
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चुनाव से पहले अतार्किक चुनावी तोहफे देने का वादा करने वाले दलों पर रोक लगाने की मांग