नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर ओवरसीज लिमिटेड और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर यूके ट्रेडिंग लिमिटेड (एक्वायरर्स) द्वारा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड (टारगेट) में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा लक्ष्य के 100% शेयरों का सामूहिक अधिग्रहण शामिल है। इसके अलावा, प्रस्तावित संयोजन से पहले, जीएसकेएपीएल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से ऐसे ब्रांडों और अन्य संबद्ध संपत्तियों (जीएसके उपभोक्ता ब्रांड) के कानूनी, आर्थिक, वाणिज्यिक और विपणन अधिकारों के साथ भारत में ‘आयोडेक्स’ और ‘ओस्टोकैल्शियम’ ब्रांडों से संबंधित ट्रेडमार्क प्राप्त करेगा। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर ओवरसीज लिमिटेड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स (नंबर 2) लिमिटेड ("जीएसके सीएच होल्डको") की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह समग्र ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) समूह का एक हिस्सा है और इसकी प्रमुख गतिविधि जीएसके सीएच होल्डको और इसकी सहायक कंपनियों के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करना है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर यूके ट्रेडिंग लिमिटेड संपूर्ण जीएसके समूह का हिस्सा है और जीएसके सीएच होल्डको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के वितरण और बिक्री, विनिर्माण, विपणन, उपभोक्ता स्वास्थ्य समूह को प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने और जीएसके समूह के भीतर अन्य उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनियों को अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान करने में जुटा है।
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सीसीआई ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी