चंडीगढ़ । पंजाब में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बंद हुआ रोड रेज केस फिर से खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट रोड रेज मामले में फिर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की स्पेशल बेंच गुरुवार शाम 3।30 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले 15 मई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में मात्र 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। इसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पंजाब और हरियाणा एचसी ने सिद्धू को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन SC ने उन्हें 30 साल से अधिक पुरानी घटना बताते हुए 1000 जुर्माने पर छोड़ दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी। आरोपी द्वारा किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सितंबर 2018 में 1988 की पटियाला में रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्घू को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फिर से परीक्षण करने का फैसला किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो तय करेगा कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं। शिकायककर्ता की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सजा पर विचार करने को तैयार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्घू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने निर्देश जारी किया था।
इससे पहले 15 मई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सिद्धू पर 1988 के रोड रेज मामले में मात्र 1,000 जुर्माना लगाया था बेंच को तय करना था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू व उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू को तीन साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा जाए या नहीं। 18 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बंद हुआ गुरनाम सिंह की मौत का रोड रेज केस फिर से खुला