नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 27 के प्रावधानों के तहत 7 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया, जब आयोग ने यह पाया कि डम्पर ट्रक यूनियन अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन कर रहे हैं। सूचना देने वाली कंपनी, सीजे डारक्ल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ('सीजेडी लॉजिस्टिक्स') ने सीसीआई के पास एक सूचना दाखिल कर आरोप लगाया कि जैसलमेर के सानू माइंस क्षेत्र में कार्यरत उक्त यूनियन ने सीजेडी लॉजिस्टिक्स को अपने वाहनों के माध्यम से परिवहन कार्य करने की अनुमति नहीं दी और केवल यूनियन के सदस्यों से ही ड्राइवरों के साथ वाहन लेना अनिवार्य किया और इसकी दर भी ऊंची रखी गयी थी। इसके अलावा, डम्पर ट्रक यूनियन और इसके सदस्यों ने न केवल सूचना देने वाली कंपनीके वाहनों को कार्य निष्पादित करने में अवरोध पैदा किया, बल्कि कंपनी के ड्राइवरों और कर्मियों को काम जारी रखने की कोशिश करने पर उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।
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सीसीआई ने जैसलमेर में डंपर के खिलाफ काम रोकने और बंद करने का आदेश जारी