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दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है

दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है

नई दिल्ली । दिल्ली में शराब की दुकानों पर शनिवार को लंबी कतारें देखी गईं। इसके पीछे कारण था कि कुछ दुकानों पर शराब के विभिन्न ब्रांडों पर छूट की पेशकश की गई। कोरोना महामारी के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ जमा होने को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी  ने  शराब विक्रेताओं के लिए  चेतावनी जारी की। डीडीएमए ने कहा कि शराब की दुकानों पर कोरोना नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। 
बीते दिनों दिल्ली के कुछ खुदरा शराब दुकानों पर भारी भीड़ दिखी थी, जहां ऑफर के तहत शराब की बिक्री की जा रही थी। इसका जिक्र करते हुए डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों की कैसी भी अवहेलना या दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज रूल्स-2010 के अनुसार, शराब बिक्री की मैक्सिमम क्वांटिटी और शराब खरीदने वाले की न्यूनतम आयु का ध्यान रखा जाए और इसका पालन किया जाए। 
 

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