YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

रीजनल नार्थ

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गठित किया स्पेशल टॉस्क फोर्स

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गठित किया स्पेशल टॉस्क फोर्स

शिमला । हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने और उसके बेहतर निपटान की तैयारी की है। मंगलवार को इस संबंध में राज्य और जिलास्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है। यह फोर्स सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने से पड़ने वाले असर और इसकी बेहतर निपटान को सुनिश्चित करेगी। 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का संबंधित उद्योग और कंपनी द्वारा बेहतर निपटान करना आवश्यक है। राज्यस्तर पर टास्क फोर्स का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सदस्य सचिव बनाया गया है।
इसके अलावा 15 अन्य लोगों को सदस्य बनाया गया है। इसमें श्रम एवं रोजगार, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा विभाग के सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश संयोजक और परियोजना अधिकारी व राज्य संयोजक स्वच्छ भारत मिशन शहरी को सदस्य बनाया गया है। विशेष टास्क फोर्स की माह में दो बार बैठक आवश्यक की गई है। 
जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, सीएमओ, आयुक्त नगर निगम, आबकारी एवं कराधान विभाग के उप या सहायक आयुक्त, डीएफओ, जिला पर्यटन अधिकारी, आरटीओ जिला खाद्य नियंत्रक सदस्य बनाए गए हैं।
पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस मियाद के बाद व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या संस्थान पर जुर्माना लगाएगा। अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। 100 ग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 500 ग्राम तक मिलने पर 1500 रुपए, एक किलो बरामद होने पर तीन हजार, पांच किलो तक दस हजार, 10 किलो तक के लिए 20 हजारा रुपये और 10 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। शिक्षण संस्थान, मंदिर, ढाबे या रेस्टोरेंट के आसपास एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक मिला तो पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 

Related Posts