नई दिल्ली । अब विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जिला प्रशासन की इजाजत से पूरी क्षमता के साथ रैली और रोड शो आयोजित किए जा सकेंगे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या कम होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने रियायत दी है।
आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बैठक और रैलियां आयोजित करने की भी अनुमति दी है। पहले किसी स्थान की 50 फीसदी क्षमता के साथ आयोजनों की छूट दी गयी थी। एक बयान में कहा गया है, ‘‘आयोग ने एसडीएमए नियमों के अधीन और जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ रोड शो की भी अनुमति दी है।''
गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों को पदयात्रा निकालने की छूट दे दी थी। चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को कोरोना काल के बीच निर्वाचन संबंधी तैयारियों और नियम-कायदों की समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया था। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा था कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। यह पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। राजनीतिक दलों और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा।
नेशन
अब पूरी क्षमता के साथ रैली और रोड शो आयोजित किए जा सकेंगे, चुनाव आयोग ने इजाज़त दी