नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद अब नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। सभी दुकानें, शोपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार आदि अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे। केवल स्कूल संबंधी दिशा निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे। इसके साथ ही बस और मेट्रो में यात्री अब खड़े होकर सफर कर सकेंगे। दुकानों के खोलने और बंद करने की समय सीमा भी खत्म होगी।
दिल्ली में हुई डीडीएमए मीटिंग में नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी प्रतिबंध हटाने का दबाव डाला। उन्होंने कहा,कोरोना कम हो रहा है, हमें लोगों के रोज़गार का ख़्याल रखना है।'
बता दें, डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जैसे मामलों में अब जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए हो गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। इसके अलावा, दिल्ली में अब मास्क ना लगाने या देह से दूरी का पालन ना करने के मामले में 500 रुपए का ही चालान होगा। जो इससे पहले 2,000 रुपए था, अब इसे घटाकर 500 रुपए कर दी गई है।
राजधानी में अब निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। गौरतलब है, अभी तक केवल सिंगल ड्राइवर को कार चलाते वक्त मास्क पहनने से छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा कर रहे सभी लोगों को छूट दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है और सोमवार 28 फरवरी से ये आदेश लागू होगा।
रीजनल नार्थ
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हटा, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, बार बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे