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 सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया

 सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। वहीं, मानवीय आधार पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी में निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है। मौजूदा 'अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश' में निर्धारित अनिवार्य जरूरतों (प्री-बोर्डिंग नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र) को पूरा नहीं करने वाले भारतीय नागरिकों को भारत के लिए प्रस्थान से पहले इन दस्तावेजों को एयर-सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने से छूट दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना कोविड-19 टीकाकरण (प्रस्थान/टीकाकरण के देश के बावजूद) पूरा कर लिया है, उन्हें भारत में अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करने की सलाह के साथ हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी गई है।
अगर कोई यात्री आगमन से पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है या जिन्होंने अपना कोविड-19 टीकाकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी जारी रखने की सलाह दी गई है। साथ ही, आगमन पर परीक्षण के लिए उन्हें अपने नमूने को जमा करना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप उनका उपचार किया जाएगा।
 

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