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पूर्व प्रवेशित छात्रों को न्यूनतम अंको में छूट

पूर्व प्रवेशित छात्रों को न्यूनतम अंको में छूट

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावास योजना में पूर्व प्रवेशित छात्रों को अंको में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। पूर्व में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर छात्रावास में पुन: प्रवेश के लिए पात्र माना जाता था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवर मल वर्मा ने बताया कि छात्रावासों में पूर्व प्रवेशित छात्र-छात्राओं को गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा एवं प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 8 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। विद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2019 कर दी गई है। महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए अन्तिम तिथि 25 जुलाई 2019 कर दी गई है।निदेशक ने बताया कि विभाग द्वारा छात्रावास 60-40 के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार संचालित किये जा रहे है। जिसमें 60 प्रतिशत स्थानों पर उस जाति वर्ग के विद्याार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिस श्रेणी में वह छात्रावास संचालित किया जा रहा है एवं 40 प्रतिशत स्थानों पर अन्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

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