भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर केवाईसी जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों को नहीं मानने पर 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपए और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेनादेना नहीं है। आरबीआई ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही बैंक ने एक करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत अपनी पॉवर का प्रयोग कर यह जुर्माना लगाया था।