नई दिल्ली । अगर आपके वाहन का बीमा नहीं है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजे की भरपाई आपको करनी होगी। इस तरह के एक मामले में अदालत ने दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन के चालक और मालिक को सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए युवक को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साकेत स्थित एमएसीटी जज डॉ. हरदीप कौर की अदालत ने सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए युवक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने वाहन चालक और उसके मालिक को कहा है कि वे युवक को एक लाख 36 हजार 962 रुपये का भुगतान करें। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दोनों संयुक्त रूप से अथवा जो भी एक व्यक्ति पूरी रकम का भुगतान करना चाहे, वह 30 दिन के भीतर पीड़ित को मुआवजे की रकम दे दे। अदालत ने फैसले में कहा कि इस दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन वाहन का बीमा नहीं हुआ था। इसलिए मुआवजे की भरपाई की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर डाली गई है। पेश मामले में 19 जून 2019 को पीड़ित अपनी बाइक से सफदरजंग स्थित घर से जैतपुर की तरफ जा रहा था। तभी वाहन ने लापरवाहपूर्ण तरीके से बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार सड़क पर गिर गया। उसके सीधे हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आईं। कुछ समय तक युवक को उपचार कराना पड़ा। अदालत ने इस मामले में चश्मदीद गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना है कि चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहा था। वाहन तेज रफ्तार में था और चालक ने अपने आस-पास चलने वाले अन्य वाहनों की परवाह नहीं की। इसी का नतीजा था कि बाइक सवार को टक्कर लगी और उसे चोटें आईं। हालांकि छानबीन में पता चला कि इस वाहन का बीमा नहीं कराया गया था।
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वाहन का बीमा नहीं होने पर चालक को ही देना होगा मुआवजा