नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारियों के कृपाण को प्रतिबंधित करने वाले फैसले को पलटते हुए नया ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने वाले सिख कर्मचारी या घरेलू विमान में यात्रा करने वाले सरदार यात्री कृपाण रख सकेंगे साथ ही यात्रा भी कर सकेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस संबंध में नया ऑर्डर जारी किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद देते हुए नए ऑर्डर की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा कि सिख कर्मचारी और यात्री दोनों अब भारतीय एयरपोर्ट पर कृपाण रख सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक एयरपोर्ट पर ले जाने वाले कृपाण के ब्लेड का साइज 6 इंच से ज्यादा और पूरे कृपाण का साइज 9 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में सिविए एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर सिख समुदाय के लोगों के कृपाण रखने पर बैन लगा दिया गया था। कृपाण सिख समुयाद के पांच धार्मिक प्रतीकों में से एक है। सिख समुदाय के लोगों के लिए केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करना अनिवार्य है। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से पिछले दिनों गाइडलाइंस जारी हुई थी उसके मुताबिक एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारी या सिख यात्री कृपाण लेकर नहीं जा सकेगा जिसे सरकार ने बदल दिया है। पिछले हफ्ते अमृतसर के श्री गुरू राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख कर्मचारी को इसलिए ड्यूटी ज्वाइन करने से रोक दिया गया क्योंकि उसके पास कृपाण था। अमृतसर एयरपोर्ट डायरेक्टर वेके सेठ ने इस बारे में कहा था कि- सिविल एविएशन डीजी द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ड्यूटी पर कोई कर्मचारी कृपाण धारण नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन गाइडलाइंस का पालन सभी को करना होगा।
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सिख कर्मचारियों और यात्रियों के लिए खुशखबरी