भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फाइनेंशल सर्विसेज कंपनियों को विडियो के जरिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियम पूरा करने की मंजूरी दे सकता है। जानकारी के मुताबिक बैंकिंग नियामक की कंपनी प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई है और वह कुछ दिनों में गाइडलाइंस जारी कर सकता है। जानकारों का कहना है कि आरबीआई की गाइडलाइंस अगले महीने तक आ सकती है, लेकिन तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आरबीआई ने विडियो के माध्यम केवाईसी करने वाले सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। पहले बैंक का प्रतिनिधि से ग्राहक से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर वेरिफिकेशन करता था। अब विडियो केवाईसी इसकी जगह लेगा। चूंकि नियामक अभी इस मामले की समीक्षा कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई कंपनियों ने एआई के जरिए विडियो वेरिफिकेशन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि आरबीआई इसके पक्ष में नहीं है। कुछ बैंक और इंस्टीट्यूशंस विडियो केवाईसी को लागू करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। विडियो केवाईसी प्रक्रिया सेविंग अकाउंट कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड्स और अन्य सेवाओं के लिए के इस्तेमाल हो सकती है।