नई दिल्ली । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल से भारत में 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में 8 गुना तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, जानकारी के मुताबिक नया नियम नई दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा। बता दें, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की थी। इसके अलावा सरकार 15 साल से पुराने वाहनों के रिन्यूवल फीस को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही थी। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली में 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के फैसले के मुताबिक अब 15 साल पुरानी कार के रिन्यूअल पर 600 रुपये के बजाय 5,000 रुपये खर्च होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने दोपहिया को रिन्यूअल कराना चाहता है तो इसके लिए उसे 300 रुपये की जगह 1,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी इंपोर्टेड कार को रिन्यूअल कराना चाहता है, तो उसके लिए उसे 15,000 रुपये की जगह 40,000 रुपये का भुगतान करने होंगे।
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पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना हुआ महंगा