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 कहीं भी बुलडोजर से ना हो तोड़फोड़ सिब्बल की इस मांग पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

 कहीं भी बुलडोजर से ना हो तोड़फोड़ सिब्बल की इस मांग पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी और तब तक यहां किसी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह मांग भी रखी कि देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने बुलडोजर से कार्रवाई को एक धर्म के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया जाए। जस्टिस जे राव ने कहा कि देशभर में ध्वस्तीकरण पर स्टे नहीं लगाया जा सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस तरह बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस राव ने जवाब दिया कि ध्वस्तीकरण तो बुलडोजर से ही होता है। कपिल सिब्बल ने बुलडोजर से कार्रवाई को एक धर्म के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया जाए। जस्टिस जे राव ने कहा कि देशभर में ध्वस्तीकरण पर स्टे नहीं लगाया जा सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस तरह बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस राव ने जवाब दिया कि ध्वस्तीकरण तो बुलडोजर से ही होता है। कपिल सिब्बल ने बुलडोजर से कार्रवाई को एक धर्म के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया जाए। जस्टिस जे राव ने कहा कि देशभर में ध्वस्तीकरण पर स्टे नहीं लगाया जा सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस तरह बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस राव ने जवाब दिया कि ध्वस्तीकरण तो बुलडोजर से ही होता है। 
 

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