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नवनीत और पति रवि राणा को राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

नवनीत और पति रवि राणा को राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

मुंबई । हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई सत्र न्यायालय ने नवनीत और रवि राणा की जमानत शर्तों के साथ मंजूर की है। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
राणा दंपति ने राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा भादंसं की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है।
 

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