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 कपिल सिब्बल को कोरोना, कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली 

 कपिल सिब्बल को कोरोना, कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली 

नई दिल्ली । चीनी वीजा स्कैम से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत मिलने की राह देख रहे कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का इंतजार बढ़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। कार्ति के वकील कपिल सिब्बल को कोरोना होने की वजह से बुधवार को सुनवाई नहीं हुई। हालांकि, इससे पहले हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने आठ जून को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति बंबा ने कहा था कि मामले में ‘आगे सुनवाई की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा था, मामले को 15 जून 2022 को सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। 
निचली अदालत ने तीन जून को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार कर कहा था कि यह अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। उस समय कार्ति के पिता मनमोहन सरकार में पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध कर कहा था कि वास्तव में उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। ईडी ने कहा था कि (यह) अर्जी असामयिक है, क्योंकि इस मामले में अभी जांच शुरू नहीं हुई है और यहां तक ​​कि कार्ति को अभी तक तलब भी नहीं किया गया है। 
 

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