आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्ज धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया।
अदालत ने, हालांकि, तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कोचर को निर्देश दिया कि वे छुट्टी के बाद फिर से शुरू होने पर नियमित पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करें।
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ऋण धोखाधड़ी का मामला: पूर्व-आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, पति अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे