कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने खण्डवा शहर की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को निर्बाध तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार नगर निगम सीमा तथा चारखेड़ा स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की सीमा में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य में कोई भी नागरिक या विश्वा युटिलिटिज प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी कर्मचारी कोई बाधा उत्पन नही कर सकेंगे। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जल आपूर्ति के लिए चारखेड़ा से खण्डवा तक बिछाई गई पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।