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जल संचयन नहीं करने पर ४८ करोड़ का जुर्माना कार्रवाई

जल संचयन नहीं करने पर ४८ करोड़ का जुर्माना कार्रवाई

दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षा जल का संचयन नहीं करने वालों पर ४८ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन साढ़े ११ हजार उपभोक्ताओं पर लगाया है, जिनके पास ५०० वर्ग मीटर से अधिक भूभाग हैं, लेकिन उन्होंने रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं लगाया है। बोर्ड ने पानी के बिल के साथ यह जुर्माना लगाया है। 
दिल्ली में रैन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने में जल बोर्ड मदद करता है, जिसके तहत जल बोर्ड स्ट्रक्चर के मॉडल समेत तकनीकी मदद उपलब्ध कराता है। 
    दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार वर्षा जल संचयन के लिए जल बोर्ड केंद्र सरकार की अधिसूचित मानकों के अनुरूप काम करता है। इसी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्षा जल संचयन के लिए ५०० वर्ग मीटर से अधिक भूभाग वाले उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने का निर्देश दिया है। अभी तक ११६३५ उपभोक्ताओं ने स्ट्रक्चर नहीं लगाया है। जिनसे पानी के बिल में डेढ़ गुना अतिरिक्त भार लगाकर जुर्माना लगाया गया है। इन उपभोक्ताओं पर जुलाई २०१७ से जून २०१९ की समयावधि के दौरान ४८ करोड़ ६८ लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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