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चारा घोटाला: लालू जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे

चारा घोटाला: लालू जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें 50 -50 हजार के दो निजी मुचलके और जुर्माने के पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा के साथ दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि जमा करने को कहा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद जेल में ही रहेंगे। दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनायी है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है। लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए जमानत प्रदान करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधी सजा काटने पर जमानत देने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इसका विरोध किया। सीबीआई का कहना था कि लालू प्रसाद इसके पहले भी चारा घोटाले के दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस कारण इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। उन्हें 42 माह की सजा सुनायी गई है। इनमें से वह 26 माह जेल में बिता चुके हैं। 

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