YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन

पैलेट गन पर छह सप्ताह में फैसला ले हाईकोर्ट

पैलेट गन पर छह सप्ताह में फैसला ले हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के 4 जुलाई के इस पत्र का संज्ञान लिया कि यह मामला खंडपीठ के समक्ष मंगलवार के लिए सूचीबद्ध है। इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2016 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी और प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि पैलेट गन के प्रयोग से लोग जख्मी हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का पत्र रिकार्ड में लेते हुए कहा, 'हम हाईकोर्ट की खंडपीठ से इस मामले का तेजी से निर्णय करने और छह सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं। 

Related Posts