सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जल्द ही सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ने लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को पांच गुना बढ़ाने की योजना है। मंत्रालय इसके लिए जल्द ही सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लंबे समय से कानून होने के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की प्रवृत्ति में खास कमी नहीं आ रही है। इसका कारण जुर्माना राशि का 200 रुपए होना है, जो बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा कई राज्यों में इस पर सख्ती से अमल भी नहीं किया जाता। इसलिए इस जुर्माना राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपए या इससे भी अधिक करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने एवं शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगने वाले जुर्माने को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।