मध्यप्रदेश में अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आयकर दाताओं को भी लोन मिल सकेगा। योजना में अब तक आयकर देने वाले युवाओं को लोन देने का प्रावधान नहीं था। अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत भी आयकर दाताओं को लोन देने का प्रावधान किया जा रहा है। योजना के नियम में लोन लेने के लिए आयकरदाता नहीं होने की शर्त हटाई जा रही है। अब तक बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा था, जो आयकरदाता थे और योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करते थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए योजना से यह शर्त हटाई जा रही है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्थापित करने के 50 हजार से 10 लाख रुपए तक और युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए से दो करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन बार-बार शिकायत आती थी कि बैंक युवाओं को लोन देने से इनकार कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हमने वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद योजना में बदलाव किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है।
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आयकर दाताओं को भी मिल सकेगा अब लोन योजना के नियमों से हटाई जा रही शर्त