सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि अब इस मामले में सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है, सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है। वह सीबीआई में अब नहीं है, ऐसी स्थिति में याचिका खारिज होने की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी।
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नागेश्वर राव के खिलाफ याचिका खारिज