अदनान पर लगा 50 लाख का जुर्माना मुंबई । साल 2003 में पाकिस्तानी नागरिकता होने के बावजूद मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग स्पेस खरीदने के मामले में अदनान सामी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, यह जुर्माना सिंगर के लिए राहत की बात है क्योंकि इससे पहले ईडी द्वारा अदनान की करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने का आदेश दिया गया था, जिसे 12 सितंबर को ट्राइब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया। साल 2003 में अदनान सामी ने मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदी थीं। उस समय उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता था। इन प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी, जो फॉरन सिटीजन के लिए जरूरी होती है। दरअसल, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है। अदनान सामी द्वारा इस बारे में सूचना नहीं देने की बात पता चलने पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी ने सिंगर पर साल 2010 में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर दी थीं। इसके खिलाफ अदनान ने अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपील की थी। इस पर अब ट्राइब्यूनल का फैसला आया है।
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अदनान पर लगा 50 लाख का जुर्माना