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भगोड़े कारोबारी चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

भगोड़े कारोबारी चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

भगोड़े कारोबारी चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 
नई दिल्ली । पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी द्वारा गुजरात के एक ज्वैलर से 108 किलो सोने की ठगी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के ज्वैलर को इस बात की इजाजत दी है कि वह मेहुल को इस बारे जारी नोटिस को अखबारों में छपवाकर सार्वजनिक कर सके। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि वहां एंटीगुआ में है और चौकसी को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वहां उम्मीद कायम रखे। कोर्ट ने चोकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा। 
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ज्वैलर दिग्विजय सिंह जडेजा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें चोकसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्वैलर ने चौकसी पर 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर 2 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को नोटिस जारी किया था। तब से ही उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। 
गौरतलब है कि मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के खुलासे से पहले ही नवंबर 2017 में कैरिबियाई द्वीप एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर वहीं रह रहा है। पीएनबी में हुए घोटाले में मुख्य आरोपी ज्वैलर नीरव मोदी का मेहुल चौकसी मामा है। इस घोटाले का खुलासा जनवरी 2018 में हुआ था। मेहुल चौकसी को लेकर हाल में एंटिगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बड़ा बयान दिया है। गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को धोखेबाज करार देते हुए कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चोकसी से पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। 
 

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