मानहानि केस में राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा- मुझे गुनाह कबूल नहीं
सूरत । लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान के संबंध में आपराधिक मानहानि केस का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यनक्ष राहुल गांधी गुरुवार को सूरत कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में जब जज ने पूछा कि क्या आपको अपना गुनाह कबूल है, तो राहुल गांधी ने कहा- नहीं। मुझे गुनाह कबूल नहीं है। सूरत की सेशंस कोर्ट में अब 10 दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सबका मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?’ इसी को लेकर उनके खिलाफ सूरत पश्चिम क्षेत्र के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था। अदालत ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत की गई शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है।
राहुल गांधी के सूरत आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सूरत हवाई अड्डे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी को कोर्ट ले जाया गया। रास्तेभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कोर्ट में राहुल गांधी ने अगली सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की। जिसका याचिकाकर्ता के वकील ने कड़ा विरोध किया। हांलाकि कोर्ट के राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी की अर्जी स्वीकार करने से अब उन्हें अदालती चक्कर काटने से फिलहाल निजात मिल गई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को मुकर्रर की है।
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