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टेलीकॉम कंपनियों देना होगा 92 हजार करोड़ का बकाया : सुप्रीम कोर्ट

टेलीकॉम कंपनियों देना होगा 92 हजार करोड़ का बकाया : सुप्रीम कोर्ट

टेलीकॉम कंपनियों देना होगा 92 हजार करोड़ का बकाया : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । दूर संचार कंपनियों को सवोच्च न्यायालय ने करारा झटका दिया है। डीओटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। टेलीकॉम कंपनियों को डीओटी का 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये बकाया कितने समय में दिया जाएगा वो कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजीआर यानी समायोजित सकल राजस्व में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग के अलावा अन्य आय भी शामिल है। इनमें कैपिटल एसेस्ट की बिक्री पर लाभ और बीमा क्लेम एजीआर का हिस्सा नहीं होंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने इसके लिए 6 महीने मांगे थे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आठ टेलीकॉम कंपनियों को उन पर बकाया 92,000 करोड़ रुपये की रकम चुकाने के निर्देश दिए हैं। इस रकम के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को पेनल्टी भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को एक तय समय में बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी। कोर्ट ने इसके लिए कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट इस मामले में जल्द अगल से एक आदेश पारित करेगा। एजीआर की परिभाषा को लेकर 1999-2000 से टेलीकॉम सेक्‍टर और दूरसंचार विभाग के बीच यह विवाद चल रहा था। अकेले भारती एयरटेल पर 21 हजार करोड़ रुपये का एजीआर बकाया होने का अनुमान है।

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