ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा मानहानि का नोटिस
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मानहानि का नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री के अधिवक्ता ने कहा कि यह नोटिस अजय कुमार लल्लू द्वारा सार्वजिनक रूप से उनके खिलाफ दिये गए झूठे, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयानों को लेकर दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर मामले में अजय कुमार लल्लू ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है, जिसमें वह सबूतों के साथ मीडिया के सामने पेश होंगे। हालांकि नोटिस में बताया गया कि ऊर्जा मंत्री की डीएचएफएल या सनब्लिंक कंपनी को धन हस्तांतरण में कोई भूमिका नहीं रही है और उनकी भेंट भी उन कंपनियों के किसी अधिकारी से कभी नहीं हुई। हालांकि वह सितंबर-अक्टूबर में ही नहीं बल्कि कभी विदेश यात्रा पर ही नहीं गए।बताया जाता है कि भविष्य निधि का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें वह किसी पद पर नहीं हैं और इस कार्य में उनकी कोई भूमिका भी नहीं है। हालांकि डीएचएफएल को धन हस्तांतरण करने का निर्णय उनके कार्यकाल के नहीं है, वह पूर्व सरकार के समय का है। लेकिन नोटिस में ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया कि वह भविष्य में अपनी वाणी को लेकर विशेष सतर्कता से करते है। उनका आचरण न सिर्फ सार्वजनिक जीवन कि मर्यादाओं के विपरीत था बल्कि समाज जीवन में शुचितापूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति के लिए मानहानिकारक था। इसके साथ यह भी साफ किया कि यदि अजय कुमार लल्लू ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आईपीसी की दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत मानहानि की कार्यवाही के साथ ही दीवानी न्यायालय में हर्जाने के लिए दीवानी की कार्यवाही भी की जाएगी।
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