अमेरिका में एच1बी वीजाधारक भारतीयों को मिली राहत
- पति या पत्नी कर सकेंगे काम
वाशिंगटन। अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीयों को तात्कालिक राहत मिली है। अमेरिका की अदालत ने ओबामा सरकार के उस नियम को रद करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत एच-1बी वीजा धारक भारतीय पेशेवरों के पति या पत्नी को वहां काम करने की अनुमति मिली हुई है। कोलंबिया सर्किट जिले की अपील अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया और उससे पूरी तरह से सोच-विचार कर इस पर अंतिम फैसला लेने को कहा। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय के लिए विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने का अधिकार मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्ववर्ती बराक ओबामा सरकार के दौरान 2015 में बने एक नियम के तहत कुछ खास श्रेणी के एच-4 वीजा धारकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिली है। खासतौर पर एच-1बी वीजा धारकों के पति या पत्नी को, जो जिन्हें अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला हो। इस नियम का सबसे ज्यादा लाभ खासकर भारतीय महिलाओं को मिलता है, जिनके पति एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी करते हैं। अमेरिका के कर्मचारी इस नियम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और ट्रंप प्रशासन भी उनके साथ है। अगर यह नियम खत्म हो जाता है, तो एच1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीय की पत्नी या पति तब तक वहां नौकरी नहीं कर सकते हैं, जब तक उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता।
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