आधार में पता दूसरा होने पर खुल सकेगा खाता
सरकार ने बैंक में खाता खोलने में आने आ रही परेशानियों को देखते हुए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आधार में पता अलग होने पर भी केवल एक स्वघोषणा पत्र देकर लोग खाता खुलवा सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक अब जो लोग अपना केवाईसी के लिए आधार नंबर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैं, जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है तो तो एक स्व घोषणा पत्र देकर अपना दूसरा पता दे सकेंगे। इस फैसले से मूल निवास से दूर रहने वाले या दूसरी जगह काम करने वाले लाखों कामगारों को फायदा होगा। राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, मनी लौंड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे कामगार जहां रहते हैं उन्हें बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती थी क्योंकि आधार पर पता उनके घर का होता था और काम किसी दूसरे शहर में करते थे। सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खुलवाने में सहुलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इस पहल के लिए कई क्षेत्रों से लंबे समय से मांग की जा रही थी।
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